दिल्ली की एक अदालत ने पिंजड़ा तोड़ आन्दोलन की कार्यकर्ता देवांगना कलिता और नताशा नरवाल की तुरन्त रिहाई करने से जुड़ी याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। यानी, इन दोनों को बुधवार को तिहाड़ जेल से रिहा नहीं किया गया।
देवांगना, नताशा रिहा नहीं हुईं, अदालत ने फ़ैसला सुरक्षित रखा
- देश
- |
- 16 Jun, 2021
दिल्ली की एक अदालत ने पिंजड़ा तोड़ आन्दोलन की कार्यकर्ता देवांगना कलिता और नताशा नरवाल की तुरन्त रिहाई करने से जुड़ी याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। यानी, इन दोनों को बुधवार को तिहाड़ जेल से रिहा नहीं किया गया।

दिल्ली पुलिस ने इसके पहले रिहाई से जुड़े एक फ़ैसले को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर कर दी थी। उसने अदालत से अभियुक्तों और ज़मानत देने वालों के पतों की पुष्टि के लिए तीन दिन का समय माँगा था।
कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविंदर बेदी ने आवेदकों और एपीपी अमित प्रसाद की ओर से पेश अधिवक्ता अदित एस. पुजारी की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।