दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान एक ऑटो-रिक्शा चालक की कथित हत्या के मामले में आठ लोगों के खिलाफ हत्या और अन्य अपराधों के आरोप तय किए हैं, जबकि 11 अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने सुनाया।