संसद की सदस्यता जाने पर राजनयिक पासपोर्ट खो चुके राहुल गांधी अब सामान्य पोसपोर्ट रख सकते हैं। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को इसके लिए अनुमति दे दी है। हालाँकि, राहुल गांधी ने 10 साल के लिए मंजूरी मांगी थी, लेकिन अदालत ने उन्हें तीन साल के लिए ही दी है।