संसद की सदस्यता जाने पर राजनयिक पासपोर्ट खो चुके राहुल गांधी अब सामान्य पोसपोर्ट रख सकते हैं। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को इसके लिए अनुमति दे दी है। हालाँकि, राहुल गांधी ने 10 साल के लिए मंजूरी मांगी थी, लेकिन अदालत ने उन्हें तीन साल के लिए ही दी है।
राहुल गांधी सामान्य पासपोर्ट रख सकते हैं, पर 3 साल के लिए ही: कोर्ट
- देश
- |
- 26 May, 2023
पासपोर्ट जारी किए जाने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिल्ली एक अदालत से बड़ी राहत मिली है। लेकिन जानिए, अदालत ने क्या शर्त लगाई है।

राहुल गांधी को संसद से अयोग्य होने के बाद उनके सांसद के विशेषाधिकार ख़त्म हो गए हैं और इस वजह से उन्हें अपने राजनयिक पासपोर्ट को सरेंडर करना पड़ा है। लेकिन उन्हें अब विदेश जाने के लिए एक पासपोर्ट तो चाहिए। तो उन्होंने एक सामान्य पासपोर्ट के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उनको अदालत की मंजूरी की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि वह भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं।