केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेश से धन मंगाने (फॉरेन एक्सचेंज) वाले अधिनियम (एफसीआरए) से संबंधित कुछ नियमों में संशोधन किया है। अब भारतीयों को अधिकारियों को सूचित किए बिना विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से एक साल में 10 लाख रुपये तक प्राप्त करने की अनुमति है। पहले की सीमा ₹1 लाख थी।