हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री और बीजेपी विधायक संदीप सिंह के केस में चंडीगढ़ पुलिस ने नई धाराएं जोड़ी हैं। नए आरोप लगाए हैं। बीजेपी विधायक पर एक जूनियर एथलेटिक्स कोच का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था। चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर में अब आईपीसी की धारा 509 को भी शामिल किया है। धारा 509 तब लगती है, जब आरोपी शब्दों और अपने हावभाव से किसी महिला की मर्यादा का अपमान करता है या ऐसा करने की कोशिश करता है।