लालव लॉ के मुताबिक एजी के बयान पर ध्यान देते हुए, जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की बेंच ने बुधवार को निर्देश दिया कि "एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जाए।" बेंच ने यह भी कहा कि राज्य सरकार बाकी रिक्तियों के लिए भी सिफारिशें भेज सकती है।
सुप्रीम अदालत का रुख अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बीच चल रहे विवाद की प्रतिक्रिया के रूप में आया है। अदालत पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के जून 2023 के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें राज्यपाल बोस द्वारा 13 विश्वविद्यालयों में अंतरिम कुलपति नियुक्तियों को बरकरार रखा गया था।
इससे पहले, अदालत ने अटॉर्नी जनरल से राज्यपाल और सरकार के बीच गतिरोध को हल करने के लिए अपने "अच्छे दफ्तर" का इस्तेमाल करने का आग्रह किया था। कोर्ट ने अंतरिम कुलपतियों के पद पर बने रहने को लेकर भी आपत्ति जताई थी। यानी अदालत ने एजी से कहा था कि वो राज्यपाल को समझाएं। इससे पहले अक्टूबर 2023 में, अदालत ने राज्यपाल द्वारा नियुक्त अंतरिम कुलपतियों को वित्तीय भत्तों के वितरण पर रोक लगा दी थी, जबकि मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में लंबित था। अदालत ने तदर्थ या कार्यवाहक कुलपतियों की नियुक्ति पर भी रोक लगा दी थी।
बिगड़ैल राज्यपाल
इससे पहले तमिलनाडु और केरल के राज्यपालों का वहां की सरकारों से टकराव सामने आ चुका है। दिल्ली के उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार का टकराव अभी भी चल रहा है। तमिलनाडु की स्थिति भयावह है। वहां के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन राष्ट्रपति को पत्र तक लिख चुके हैं कि गवर्नर आरएन रवि को हटाया जाए।स्टालिन ने राज्यपाल पर 'सांप्रदायिक नफ़रत' भड़काने और उन्हें 'राज्य में शांति के लिए ख़तरा' होने का आरोप लगाया था। राष्ट्रपति को लिखे ख़त में उन्होंने कहा था कि 'राज्यपाल आर एन रवि हटाए जाने योग्य' हैं। स्टालिन सरकार और राज्य के राज्यपाल आरएन रवि के बीच काफी लंबे समय से तनातनी चली आ रही है। 28 जून 2023 की रात को तमिलनाडु में स्टालिन सरकार और राज्यपाल के बीच राजनीतिक 'ड्रामा' चला था। पहले तो तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने अप्रत्याशित तौर पर बिना एमके स्टालिन कैबिनेट से सलाह लिए ही जेल में बंद मंत्री वी सेंथिल बालाजी को बर्खास्त कर दिया था, लेकिन बाद में जब डीएमके की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई तो राजभवन ने कदम 'पीछे' हटा लिए थे। देर रात को ही राजभवन से सूचना दी गई थी कि राज्यपाल का बर्खास्तगी आदेश कानूनी सलाह के लिए लंबित है।
केरल का हालः राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल की सीपीएम सरकार के लिए अनगिनत मुसीबतें खड़ी कर रखी हैं। कभी वो राज्य के उपकुलपतियों को बर्खास्त करने की मांग सरकार से करते हैं। कभी वो उनकी सैलरी रोक लेते हैं। कभी वो सरकार पर उन पर जानलेवा हमले का आरोप लगाते हैं। खुद को प्रगतिशील बताने वाले आरिफ मोहम्मद खान से केंद्र सरकार बहुत खुश रहती है।
केरल की जिन नौ यूनिवर्सिटीज में कुलपतियों को इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, उनमें केरल यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, कोचीन साइंस और टेक्नॉलजी यूनिवर्सिटी, केरल मत्स्य पालन और महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय, कन्नूर विश्वविद्यालय, एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कालीकट विश्वविद्यालय और थुंचथ एज़ुथाचन मलयालम विश्वविद्यालय इनमें शामिल थे। इन सभी उपकुलपतियों ने राज्यपाल यानी कुलाधिपति के मनमाने आदेशों को मानने से मना कर दिया, इस पर आरिफ नाराज हो गए थे।
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