सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनाए गए अपने फैसले में जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने की वैधता बरकरार रखी। सरकार ने धारा 370 को 2019 में हटा दिया था। भारत के चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र के हर कदम को चुनौती नहीं दी जा सकती।अदालत सरकारी आदेश की वैधता पर फैसला नहीं दे सकती। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अदालत ने कहा कि धारा 370 को रद्द करते समय राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग उस समय दुर्भावनापूर्ण नहीं था। इसलिए जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने का राष्ट्रपति का 2019 का आदेश वैध है।
धारा 370 हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर सही ठहराया
- देश
- |
- 29 Mar, 2025
सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने सोमवार को जम्मू कश्मीर में धारा 370 पर फैसला सुनाया। अदालत ने जहां इसे हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया, वहां यह भी आदेश दिया कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। राज्य में चुनाव सितंबर 2024 तक कराए जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आम राय से किस आधार पर इसे हटाया जाना वैध ठहराया, जानिएः
