सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनाए गए अपने फैसले में जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने की वैधता बरकरार रखी। सरकार ने धारा 370 को 2019 में हटा दिया था। भारत के चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि  केंद्र के हर कदम को चुनौती नहीं दी जा सकती।अदालत सरकारी आदेश की वैधता पर फैसला नहीं दे सकती। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अदालत ने कहा कि धारा 370 को रद्द करते समय राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग उस समय दुर्भावनापूर्ण नहीं था। इसलिए जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने का राष्ट्रपति का 2019 का आदेश वैध है।