कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' को प्रमाणपत्र जारी करने में देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को 25 सितंबर तक निर्णय लेने और इसे सूचित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सेंसक बोर्ड से कहा कि आप साहस से फैसला लीजिये कि फिल्म रिलीज होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए।

जस्टिस बी पी कोलाबावाला और जस्टिस फिरदोश पी पूनीवाला की बेंच सीबीएफसी के खिलाफ ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कथित तौर पर अवैध रूप से और मनमाने ढंग से कंगना रनौत की फिल्म के लिए दिए गए प्रमाणपत्र को रोक दिया गया था। हालांकि फिल्म को लेकर सिख संगठनों और अकाल तख्त साहिब ने सिखों का गलत चित्रण किये जाने पर कड़ी आपत्ति जताई थी।