सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम. नागेश्वर राव को अदालत की अवमानना का दोषी पाया है। राव को कोर्ट के उठने तक खड़ा रहना पड़ेगा और उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मुज़फ़्फरपुर शेल्टर होम मामले में जाँच अधिकारी एके शर्मा के तबादले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख़्त नाराज़गी जताई थी।