पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में जाति-आधारित सर्वेक्षण कराने के बिहार सरकार के फ़ैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दीं। और हाई कोर्ट के इस फ़ैसले के साथ ही फ़िलहाल नीतीश सरकार के इस सर्वे को जारी रहने का रास्ता साफ़ हो गया है। हालाँकि, जिन लोगों ने याचिकाएँ दायर की थीं उन्होंने अब इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।
बिहार में 'जातिगत सर्वे' जारी रहेगा, चुनौती देने वाली याचिकाएँ खारिज
- बिहार
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- 1 Aug, 2023
जाति आधारित सर्वेक्षण पर पटना हाई कोर्ट से नीतीश कुमार सरकार को बड़ी राहत मिली है। जानिए, अदालत ने इस मामले में आज क्या फ़ैसला दिया है।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की पीठ ने जाति-आधारित सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली पांच याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फ़ैसला सुनाया। मई महीने में उच्च न्यायालय ने बिहार में जाति-आधारित सर्वेक्षण पूरा होने से 11 दिन पहले रोक लगाने का अंतरिम आदेश जारी किया था।