कोलोराडो कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को उनके समर्थकों द्वारा यूएस कैपिटल पर 6 जनवरी, 2021 को किए गए हमले में उनकी भूमिका के लिए अगले साल राज्य के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। यह फैसला ऐतिहासिक है। अमेरिकी संविधान में शायद ही कभी इस्तेमाल किए जाने वाले इस प्रावधान के तहत व्हाइट हाउस के लिए किसी को अयोग्य माना गया है।यानी संविधान के इस प्रावधान का पहली बार किसी शख्स के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि इस फैसले को यूएस सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात ट्रंप के वकीलों ने कही है। यूएस सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों में 3 की नियुक्ति ट्रम्प के शासनकाल में हुई थी। लेकिन बड़ा सवाल है कि एक राज्य की कोर्ट के इस फैसले के बाद ट्रम्प अगला चुनाव लड़ पाएंगे।