योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020 को लागू कर दिया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (यूपीएसएसएफ़) का गठन किया गया है। इस बल का गठन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ़) की तर्ज पर किया गया है।
उत्तर प्रदेश: सीआईएसएफ़ की तर्ज पर विशेष सुरक्षा बल का गठन
- उत्तर प्रदेश
- |
- |
- 14 Sep, 2020
उत्तर प्रदेश में अब किसी भी शख़्स को बिना वारंट के ही गिरफ़्तार किया जा सकेगा।

गृह व सूचना विभाग की ओर से कहा गया है कि यूपीएसएसएफ़ उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों, प्रशासनिक कार्यालय एवं परिसर व तीर्थ स्थल, मेट्रो रेल, हवाई अड्डा, बैंक अन्य वित्तीय, शैक्षिक व औद्योगिक संस्थान की सुरक्षा करेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से रविवार देर रात को कहा गया है कि यूपीएसएसएफ़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है।