उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले के 28 साल के मुहम्मद जावेद के 14 नज़दीकी रिश्तेदार जेल में हैं। जावेद की कपड़े की दुकान है। दुकान के पास ही 21 साल की युवती से जावेद को प्रेम हो गया। 17 नवंबर, 2020 को युवती घर से भाग गई और कथित रूप से धर्म परिवर्तन कर विवाह कर लिया। मामले में मुख्य आरोपी जावेद फ़रार है। पुलिस ने इस मामले में और 5 लोगों पर 25,000 रुपये का इनाम रखा है और अभियुक्तों को तलाश रही है।भारत के संविधान में सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और अबाध रूप से धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक प्रावधानों में बल, कपट, लोभ या फुसलाकर धर्म परिवर्तन को रोका गया है। संविधान के मूल अधिकारों में नागरिकों को दिए गए अधिकार और न्यायालय द्वारा समय-समय पर उसकी व्याख्याओं ने नागरिक अधिकारों की स्थिति साफ़ कर दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के 2014 में सत्ता में आने के बाद ‘लव जिहाद’ जैसे शब्दों का तेज़ प्रचार शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में 2017 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत सरकार बनने और 2019 में केंद्र में दोबारा सत्ता में आने के बाद यह चरम परिणति पर पहुँच गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 नवंबर 2020 को 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020' लागू कर दिया।
- होम
- /
- उत्तर प्रदेश
- /
- बीजेपी का बस चले तो वोट के लिए अंतरजातीय विवाह भी रोक दे!
Advertisement 122455
Advertisement 1224333
उत्तर प्रदेश
Advertisement 1345566