इलाहाबाद हाई कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी को निराशा हाथ लगी है। इसने वाराणसी अदालत के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसने हिंदू भक्तों को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सीलबंद तहखाने के अंदर पूजा करने की अनुमति दी थी। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने महाधिवक्ता को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर और बाहर कानून व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी।
इलाहाबाद HC से मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं, ज्ञानवापी में पूजा जारी रहेगी
- उत्तर प्रदेश
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- 1 Feb, 2024
ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने से जुड़े मामले में स्थानीय कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। जानें अदालत ने क्या कहा।

ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने की अनुमति देने के स्थानीय अदालत के आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।