इलाहाबाद हाई कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी को निराशा हाथ लगी है। इसने वाराणसी अदालत के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसने हिंदू भक्तों को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सीलबंद तहखाने के अंदर पूजा करने की अनुमति दी थी। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने महाधिवक्ता को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर और बाहर कानून व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी।