पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हरियाणा सरकार के स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत तक आरक्षण देने के प्रावधान को खारिज कर दिया है।
सरकार ने यह क़ानून बना दिया है कि हरियाणा में प्राइवेट कारोबार में भी 50 हज़ार रुपए महीने से कम तनख्वाह वाली नौकरियों में 75 प्रतिशत पर सिर्फ हरियाणा के ही लोग रखे जा सकेंगे। 28 फरवरी को इस पर राज्यपाल ने दस्तखत कर दिए हैं।
हरियाणा सरकार ने निजी कंपनियों से कहा है कि वह अपनी ज़रूरत के 75 प्रतिशत कर्मचारी राज्य से रखें। इससे जुड़ा अधिनियम राज्य विधानसभा से पारित हो चुका है और राज्यपाल ने उस पर मुहर भी लगा दी है।