सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 41 और 41ए के दुरुपयोग पर चिन्ता जताई है। उसने कहा है कि पुलिस अधिकारी बेगुनाह लोगों की गिरफ्तारी इन दोनों धाराओं के तहत न करें, वरना उन पर कार्रवाई होगी। अदालत ने इस मामले 214 के अर्नेश कुमार फैसले में दी गई गाइडलाइंस का पालन करने को कहा। सत्य हिन्दी पर जानिए कि धारा 41 और 41 ए क्या है, अर्नेश कुमार फैसले में कोर्ट ने क्या कहा था।