मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना या डाउनलोड करना अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 23 सितंबर को मद्रास हाईकोर्ट के फैसले में गलती बताकर उसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना और उसे अपने पास रखना अपराध है। उसने सरकार से भी कुछ कहा है। जानिएः