एनसीपी शरद पवार गुट के 10 विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं करने के महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले को एनसीपी अजीत पवार गुट ने मुंबई हाईकोर्ट में चुनौती दी है। एनसीपी अजीत पवार गुट की याचिका पर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी।
विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने एनसीपी विधायकों की अयोग्यता पर अपना फैसला बीते 15 फरवरी को सुनाया था। अपने फैसले में जहां उन्होंने अजीत गुट को असली एनसीपी बताते हुए इसके 41 विधायकों को योग्य बताया था वहीं उन्होंने एनसीपी शरद पवार गुट के 10 विधायकों को भी अयोग्य नहीं बताते हुए उनकी विधायकी को भी बरकरार रखा था।