भारत का स्वाधीनता संग्राम बहुवादी था और उसका लक्ष्य था धर्मनिरपेक्ष एवं प्रजातान्त्रिक मूल्यों की स्थापना। यह हमारे संविधान की उद्देशिका से भी जाहिर है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्यों को स्थान दिया गया है। संविधान के कई अनुच्छेदों का लक्ष्य सामाजिक न्याय की स्थापना है। समानता से आशय है हर नागरिक - चाहे उसकी जाति, लिंग या धर्म कोई भी हो - को समान दर्जा देना। संविधान के अधिकांश प्रावधान धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों पर आधारित हैं।
‘धर्मनिरपेक्षता’ - यह शब्द उद्देशिका में नहीं है मगर धर्मनिरपेक्षता, संविधान की नींव है, उसका निचोड़ है। संविधान का मसविदा डॉ आंबेडकर ने तैयार किया था, मगर उसके निर्माण में अलग-अलग राजनैतिक ताक़तों ने भूमिका निभायी थी। संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था।
हिन्दू राष्ट्रवादियों ने संविधान का इस आधार पर विरोध किया कि वह हमारे पवित्र ग्रंथों में निहित लैंगिक और जातिगत पदक्रम के चिरकालिक मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता। आरएसएस के मुखपत्र द ऑर्गेनाइजर ने 19 नवम्बर 1949 को लिखा, “हमारे संविधान में प्राचीन भारत की अद्वितीय सांविधानिक विकास यात्रा के भी कोई निशान नहीं हैं। स्पार्टा के लाइकर्जस या फारस के सोलन से भी काफ़ी पहले मनु का क़ानून लिखा जा चुका था। आज भी मनुस्मृति की दुनिया तारीफ़ करती है। भारतीय हिंदुओं के लिए तो वह सर्वमान्य व सहज स्वीकार्य है, मगर हमारे सांविधानिक पंडितों के लिए इस सब का कोई अर्थ नहीं है।”
हिन्दू राष्ट्रवादी हमारे धर्मनिरपेक्ष, प्रजातान्त्रिक गणतंत्र को हिन्दू राष्ट्र बताते रहे हैं और यह शाखाओं में दिए जाने वाले प्रशिक्षण का हिस्सा था और है। भारत की सरकारें धर्मनिरपेक्ष नीतियों पर चलने का प्रयास करती रही हैं और धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितार्थ कई सकारात्मक क़दम उठाये गए हैं। शाहबानो मामले में ग़लत निर्णय लेने के बाद से, दक्षिणपंथियों की ताक़त बढ़नी शुरू हुई। वे धर्मनिरपेक्षता का मजाक उड़ने के लिए उसे ‘छद्म’ कहने लगे और ‘सिक्युलर’ जैसे शब्द इस्तेमाल करने लगे। उसके बाद संविधान को बदलने की मांग उठी। पहले वाजपेयी सरकार ने भारत के संविधान की समीक्षा के लिए वेकटांचलैया आयोग बनाया। उसने अपनी सिफारिशें भी प्रस्तुत कर दीं मगर उनका इतना विरोध हुआ कि उन्हें ठन्डे बस्ते में डाल दिया गया।
और एक कारण जिसके चलते भाजपा को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा वह यह था कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संविधान की प्रति अपने हाथ में पकड़कर यह कहना शुरू कर दिया कि उनका प्राथमिक लक्ष्य संविधान की रक्षा करना है।
ऐसा लगता है कि राज्यपाल इस तथ्य से अनजान हैं कि यद्यपि संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है तथापि, हमारा संपूर्ण संविधान बहुवाद, धर्मनिरपेक्षता और विविधता पर आधारित है। केवल इस आधार पर धर्मनिरपेक्षता को पश्चिमी अवधारणा नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसका जन्म पश्चिम में हुआ था। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा की शुरुआत, पश्चिम में औद्योगिक क्रांति के साथ हुई। इसके साथ ही, वहां प्रजातंत्र और बहुवाद को भी स्वीकार्यता मिली। धर्मनिरपेक्षता एक आधुनिक अवधारणा है। इसका जन्म तब हुआ जब औद्योगिकरण के नतीजे में उद्योपतियों और श्रमिक वर्ग के उदय और महिलाओं की समानता के संघर्ष ने पुरोहित वर्ग और राजा के सामंती गठबंधन को चुनौती दी।
रवि धर्मनिरपेक्षता को केवल चर्च और राजा के बीच सत्ता संघर्ष से जोड़ना चाहते हैं। पश्चिम में पुरोहित वर्ग का सुपरिभाषित ढांचा था और राज्य सत्ता से उसके रिश्ते स्पष्ट थे। दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी कुछ-कुछ ऐसा ही था। हिन्दुओं में राजा-राजगुरु की जोड़ी थी और इस्लाम में नवाब-शाही इमाम की। राजा (जो सामंती व्यवस्था के शीर्ष पर था) और संगठित धर्म का बोलबाला था। उपनिवेशों, विशेषकर भारत में, एक और औपनिवेशिकता थी तो दूसरी ओर उद्योपतियों, श्रमिकों, महिलाओं और शिक्षित वर्गों के धर्मनिरपेक्ष-बहुवादी संगठन थे। इन्हीं वर्गों ने धर्मनिरपेक्षता के पौधे को पालापोसा।
अस्त होती सामंती ताकतें, मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा और आरएसएस जैसे सांप्रदायिक संगठनों के रूप में सामने आईं। वे धर्म का लबादा ओढ़ कर ‘ईश्वर द्वारा निर्धारित’ सामाजिक व्यवस्था, जिसमें वे सर्वेसर्वा थे, को जिंदा रखना चाहती थीं।
इस तरह की ताक़तों को स्वयं को मजबूती देने के लिए एक शत्रु की ज़रुरत पड़ती है। भारत में वह शत्रु मुसलमान है। खाड़ी के कई देशों में वह शत्रु ईसाई है। वहां भी महिलाओं का दमन किया जाता है। ‘मुस्लिम ब्रदरहुड’ भी कहता है कि धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी अवधारणा है। कई लोगों ने यह कहा है कि वर्तमान संविधान के रहते, रवि राज्यपाल बने रहने के काबिल नहीं हैं। उनका असली उद्देश्य क्या रहा होगा? एक नेता के अनुसार इस तरह के बयान इसलिए दिलवाए जाते हैं ताकि उन पर होने वाली प्रतिक्रिया को परखा जा सके, यह देखने के लिए कि प्रजातंत्र-विरोधी बातों को जनता किस रूप में लेती है।
आज धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने की ज़रुरत तो है ही। इसके साथ ही धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को संरक्षित रखने की ज़रुरत भी है। आखिर धर्मनिरपेक्षता और प्रजातंत्र एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
(अंग्रेजी से रूपांतरण अमरीश हरदेनिया। लेखक आईआईटी मुंबई में पढ़ाते थे और सन 2007 के नेशनल कम्यूनल हार्मोनी एवार्ड से सम्मानित हैं)
अपनी राय बतायें