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फ़ाइल फ़ोटो

कश्मीर: कश्मीरी मुसलमान अल्पमत में आ जाएँगे? 

ज़मीन की खरीद-फरोख्त संबंधित पुराने 12 क़ानून निरस्त कर दिए गए हैं। अब जैसे कश्मीरी नागरिक भारत में कहीं भी ज़मीन खरीद-बेच सकता है, लगभग वैसा ही अब किसी अन्य प्रांत का नागरिक कश्मीर में कर सकता है। फ़िलहाल, कश्मीरियों को यह प्रावधान बुरा ज़रूर लगेगा लेकिन उनकी पहचान, उनकी अस्मिता, उनके गौरव को दिल्ली की कोई भी सरकार कभी नष्ट नहीं होने देगी। 
डॉ. वेद प्रताप वैदिक

पिछले साल जम्मू-कश्मीर से धारा 370 और 35 ए हटी तो अब उसके तार्किक परिणाम सामने आए बिना कैसे रह सकते हैं। अब केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में अन्य प्रांतों के लोगों को ज़मीन खरीदने और मकान बनाकर रहने का अधिकार दे दिया है। इस संबंध में कश्मीर के मूल निवासी होने की शर्त को हटा लिया गया है। सरकार का मानना है कि इस नए प्रावधान की वजह से कश्मीरियों को रोज़गार के अपूर्व अवसर मिलेंगे, उन्हें अपने प्रदेश में रहते हुए प्रचुर नौकरियाँ मिलेंगी, देश-विदेश के बड़े-बड़े उद्योग वहाँ फले-फूलेंगे और यदि ऐसा होगा तो इसमें मैं यह जोड़ दूँ कि कश्मीर को केंद्र सरकार के आगे हर साल हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। 

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कश्मीरी नेताओं ने इस नए प्रावधान को बहुत घातक बताया है। उनका कहना है कि भारत सरकार ने कश्मीर को नीलाम करने की अब ठान ली है। अब कश्मीर पूंजीपतियों के हाथ बिक जाएगा। कश्मीरी नेता अब शायद इस आशंका से भी ग्रस्त होंगे कि जब कश्मीर की अपनी आमदनी बहुत बड़ी हो जाएगी तो केंद्र से करोड़ों-अरबों की मदद घट जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो नेतागण अपना हाथ कैसे साफ़ करेंगे? 

कश्मीरी नेताओं को यह डर भी सता सकता है कि कश्मीर की सुंदरता पर फिदा देश के मालदार और दिलदार नागरिक इतनी बड़ी संख्या में वहाँ आ बसेंगे कि कहीं कश्मीरी मुसलमान अल्पमत में न चले जाएँ। चीन के शिनच्यांग और सोवियत संघ के पाँचों मुसलिम गणतंत्रों की मिसाल उनके सामने है। उनका डर जायज है। इसीलिए बेहतर हो कि केंद्र सरकार ग़ैर-कश्मीरियों के वहाँ बसने पर कड़ा नियंत्रण रखे, जैसा कि नागालैंड और मणिपुर- जैसे पूर्वी सीमांत के प्रांतों में है। 

वैसे, केंद्र सरकार ने अभी से यह प्रावधान तो कर दिया है कि जम्मू-कश्मीर की खेतिहर ज़मीन को कोई ग़ैर-कश्मीरी नहीं खरीद सकेगा और वहाँ मकान या दफ्तर या कल-कारख़ाने नहीं लगा सकेगा।

हाँ, अस्पतालों और स्कूलों के लिए कृषि-भूमि दी जा सकती है लेकिन उसके लिए सरकारी अनुमति ज़रूरी होगी। कश्मीर में बसे बाहरी किसान एक-दूसरे की ज़मीन अब खरीद-बेच सकेंगे। ज़मीन की खरीद-फरोख्त संबंधित पुराने 12 क़ानून निरस्त कर दिए गए हैं। अब जैसे कश्मीरी नागरिक भारत में कहीं भी ज़मीन खरीद-बेच सकता है, लगभग वैसा ही अब किसी अन्य प्रांत का नागरिक कश्मीर में कर सकता है। फ़िलहाल, कश्मीरियों को यह प्रावधान बुरा ज़रूर लगेगा लेकिन उनकी पहचान, उनकी अस्मिता, उनके गौरव को दिल्ली की कोई भी सरकार कभी नष्ट नहीं होने देगी। 

(डॉ. वेद प्रताप वैदिक के ब्लॉग www.drvaidik.in से साभार)
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डॉ. वेद प्रताप वैदिक
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