मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। गुरुवार को ठाणे की चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने परमबीर सिंह के ख़िलाफ़ हफ़्ता वसूली और आर्म्स एक्ट के एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। ठाणे के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट आरजे तांबे ने ये वारंट जारी किया है। बुधवार को ही महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर सिंह के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की बात कहते हुए उनकी तनख्वाह रोक दी थी।
परमबीर सिंह के ख़िलाफ़ ग़ैर जमानती वारंट जारी, भगोड़ा घोषित करने की तैयारी
- महाराष्ट्र
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- 29 Oct, 2021

मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह कहां हैं। क्या वह देश छोड़कर भाग गए हैं। वह एजेंसियों के किसी समन का जवाब नहीं दे रहे हैं।
अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि परमबीर सिंह के ख़िलाफ़ वसूली और आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज था लिहाजा अदालत पुलिस को आदेश देती है कि उन्हें गिरफ़्तार कर अदालत में पेश किया जाए।