महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को मुंबई हाईकोर्ट ने सोमवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में जमानत दे दी। लेकिन फैसले के कुछ ही मिनट बाद अदालत ने अपना फैसला होल्ड पर डाल दिया। क्योंकि जांच एजेंसी सीबीआई ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए अदालत से वक्त मांगा।
देशमुख को मिली जमानत लेकिन जेल में ही रहेंगे; सीबीआई जाएगी SC
- महाराष्ट्र
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- 12 Dec, 2022

अदालत ने सीबीआई को 10 दिनों का समय दिया है ताकि वह अनिल देशमुख की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। क्या है यह पूरा मामला?
इसके बाद अदालत ने सीबीआई को 10 दिनों का समय दिया है ताकि वह अनिल देशमुख की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। इसका मतलब 10 दिनों तक अनिल देशमुख जेल में ही रहेंगे। अनिल देशमुख एक साल से जेल में बंद हैं।
क्या है यह मामला?
देशमुख पर मुंबई के रेस्टोरेंट और बार से हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली करवाने का आरोप लगा था जिसके बाद उन्हें ईडी ने पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार कर लिया था। देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग के दूसरे मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है।