बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरूवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ख़िलाफ़ दर्ज की गई एफ़आईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है। देशमुख के ख़िलाफ़ यह एफ़आईआर जांच एजेंसी सीबीआई ने भष्ट्राचार के आरोप में दर्ज की थी। जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनजे जमादार ने कहा कि देशमुख की ओर से दायर याचिका रद्द करने लायक है। इस याचिका में पूर्व गृह मंत्री ने एफ़आईआर को रद्द करने की मांग की थी।
नहीं रद्द होगी देशमुख के ख़िलाफ़ दर्ज FIR, हो सकती है गिरफ़्तारी
- महाराष्ट्र
- |
- 23 Aug, 2021
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरूवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ख़िलाफ़ दर्ज की गई एफ़आईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

एफ़आईआर को रद्द नहीं करने के आदेश के बाद देशमुख की गिरफ़्तारी हो सकती है।
याद दिला दें कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने कुछ महीने पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए थे।