बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरूवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ख़िलाफ़ दर्ज की गई एफ़आईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है। देशमुख के ख़िलाफ़ यह एफ़आईआर जांच एजेंसी सीबीआई ने भष्ट्राचार के आरोप में दर्ज की थी। जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनजे जमादार ने कहा कि देशमुख की ओर से दायर याचिका रद्द करने लायक है। इस याचिका में पूर्व गृह मंत्री ने एफ़आईआर को रद्द करने की मांग की थी।