मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को बुधवार को तब झटका लगा जब हाई कोर्ट ने उनसे ही पूछ लिया कि बिना एफ़आईआर दर्ज के सीबीआई जाँच कैसे कराई जा सकती है। गृह मंत्री अनिल देशमुख के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर अदालत ने साफ़-साफ़ कहा कि यदि कोई अपराध हुआ है तो आपने एफ़आईआर दर्ज क्यों नहीं कराई। कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि क्या आप क़ानून से ऊपर हैं। कोर्ट परमबीर सिंह की याचिका पर ही सुनवाई कर रहा था। उस याचिका में उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के ख़िलाफ़ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच सीबीआई से कराने की माँग की थी।