मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को बुधवार को तब झटका लगा जब हाई कोर्ट ने उनसे ही पूछ लिया कि बिना एफ़आईआर दर्ज के सीबीआई जाँच कैसे कराई जा सकती है। गृह मंत्री अनिल देशमुख के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर अदालत ने साफ़-साफ़ कहा कि यदि कोई अपराध हुआ है तो आपने एफ़आईआर दर्ज क्यों नहीं कराई। कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि क्या आप क़ानून से ऊपर हैं। कोर्ट परमबीर सिंह की याचिका पर ही सुनवाई कर रहा था। उस याचिका में उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के ख़िलाफ़ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच सीबीआई से कराने की माँग की थी।
कोर्ट ने परमबीर से पूछा- बिना FIR के जाँच... आप क़ानून से ऊपर हैं?
- महाराष्ट्र
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- 31 Mar, 2021

महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के ख़िलाफ़ वसूली के आरोपों की जाँच के लिए पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई चली।
परमबीर सिंह ने ही देशमुख पर आरोप लगाया है कि उन्होंने गिरफ़्तार किए गए पुलिस अधिकारी सचिन वाज़े को हर महीने 100 करोड़ रुपये उगाहने का टारगेट दिया था। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा था।