सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ की रिपोर्टिंग एक नज़र में अवमानना वाली है। हालाँकि, कोर्ट ने इसके लिए कोई सज़ा नहीं सुनाई, लेकिन अदालत की यह टिप्पणी इन दोनों न्यूज़ चैनलों के साथ-साथ दूसरे ऐसे चैनलों के लिए सबक़ या चेतावनी के तौर पर ज़रूर है। अदालत ने साफ़ तौर पर कहा भी है कि जब तक कोई नयी गाइडलाइंस तय नहीं हो जाती है तब तक आत्महत्या के मामलों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी प्रेस काउंसिल ऑफ़ इंडिया के दिशा-निर्देश माने।