आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन लोन फ्रॉड मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों कोचर दंपत्ति की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सीबीआई ने इनकी गिरफ्तारी क़ानून के मुताबिक़ नहीं की थी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने चंदा कोचर और दीपक कोचर को फौरन रिहा करने के आदेश दिए हैं। हालाँकि सीबीआई चंदा और दीपक कोचर की रिहाई के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।