आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन लोन फ्रॉड मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों कोचर दंपत्ति की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सीबीआई ने इनकी गिरफ्तारी क़ानून के मुताबिक़ नहीं की थी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने चंदा कोचर और दीपक कोचर को फौरन रिहा करने के आदेश दिए हैं। हालाँकि सीबीआई चंदा और दीपक कोचर की रिहाई के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।
चंदा, दीपक कोचर रिहा होंगे; गिरफ्तारी क़ानूनन सही नहीं: हाई कोर्ट
- महाराष्ट्र
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- 9 Jan, 2023

आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन लोन फ्रॉड मामले में सीबीआई को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी फटकार लगी है। जानिए, हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट से सीबीआई को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन लोन फ्रॉड मामले में कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार की गई आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक लाख के मुचलके पर जमानत दे दी है। सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने चंदा कोचर और दीपक कोचर की रिहाई का फ़ैसला देते हुए सीबीआई की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि जब चंदा और दीपक कोचर से सीबीआई पहले से ही पूछताछ कर रही थी तो फिर उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया।