कॉर्डेलिया क्रूज़ ड्रग्स रैकेट मामले में मुंबई की एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने शुक्रवार को फिल्म सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है। एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में दर्ज हुए मामले में जमानत याचिका सेशन कोर्ट में सुनी जाती है। अब आर्यन खान के वकील मुंबई की सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करेंगे।
क्रूज़ ड्रग्स केस: आर्यन की जमानत याचिका ख़ारिज, सेशन कोर्ट जाएंगे
- महाराष्ट्र
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- 21 Oct, 2021

आर्यन को पिछले शनिवार को गिरफ़्तार किया गया था। अभी तक इस मामले में 18 लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है।
आर्यन खान, अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका का विरोध करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि तीनों ही अभियुक्तों पर जिन धाराओं में मुक़दमा दर्ज किया गया है, उन धाराओं के तहत यह अदालत जमानत की याचिका नहीं सुन सकती।
इसके लिए अनिल सिंह ने रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस का हवाला दिया और कहा कि रिया चक्रवर्ती को भी इसी तरह की गंभीर धाराओं में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें भी जमानत के लिए मुंबई की सेशन कोर्ट जाना पड़ा था।