मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख ख़ान के बेटे आर्यन ख़ान को बुधवार को भी ज़मानत नहीं मिली। आर्यन ने अब ज़मानत याचिका ख़ारिज किए जाने को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है और इस पर गुरुवार सुबह सुनवाई शुरू होने की संभावना है। आर्यन की जमानत अर्जी खारिज करते हुए अपने विस्तृत आदेश में विशेष अदालत ने कहा है आर्यन ख़ान की वाट्सऐप चैट से पता चलता है कि वह नियमित रूप से अवैध ड्रग गतिविधियों में शामिल थे। जज वीवी पाटिल ने अपने आदेश में कहा कि इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि आर्यन के ज़मानत पर रहते हुए इसी तरह का अपराध करने की संभावना नहीं है।
क्रूज ड्रग्स केस: जानिए, कोर्ट ने आर्यन को ज़मानत क्यों नहीं दी
- महाराष्ट्र
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- 20 Oct, 2021

क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरूख़ ख़ान के बेटे को अदालत से आख़िर ज़मानत क्यों नहीं मिली? जानिए अदालत में एनसीबी की ओर से क्या दी गई दलील।
कोर्ट ने यह भी कहा कि उनके साथ यात्रा कर रहे उनके दोस्त के पास प्रतिबंधित सामग्री मिली थी और उन्हें इसकी जानकारी थी। अरबाज मर्चेंट और आर्यन को अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल पर एक साथ पकड़ा गया था। जबकि आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला था, मर्चेंट के पास से कथित तौर पर छह ग्राम चरस जब्त किया गया था। पिछले गुरुवार को अदालत ने सुनवाई कर फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था। आर्यन के वकीलों ने तर्क दिया था कि एनसीबी के अधिकारियों को आर्यन ख़ान के पास से न तो कोई ड्रग्स मिला और न ही मेडिकल जाँच में ड्रग्स लिए जाने की पुष्टि हुई है।