एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी X कॉर्प ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(बी) और सहयोग पोर्टल का इस्तेमाल एक अवैध और अनियमित सेंसरशिप है। इससे वैधानिक सुरक्षा उपाय खत्म हो गए हैं। उसने कहा कि धारा 79(3) (बी) के तहत जारी सभी सामग्री हटाने के आदेशों को अमान्य किया जाए। इस धारा के तहत भारत सरकार किसी भी विभाग को सीधे ऑनलाइन कंटेंट हटाने का आदेश अपने सहयोग पोर्टल के जरिए देती है। इस पोर्टल को केंद्रीय गृह मंत्रालय चलाता है। इस मामले में अगली सुनवाई 27 मार्च को है।
Grok विवाद में फंसे X ने सरकार पर किया केस, गैरकानूनी सेंसरशिप का आरोप
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- 20 Mar, 2025
एलोन मस्क की एक्स कॉर्प ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है, जिसमें भारत सरकार द्वारा आईटी अधिनियम की धारा 79(3) (बी) और सहयोग पोर्टल के इस्तेमाल को चुनौती दी गई है। उसने इसे एक गैरकानूनी सेंसरशिप कहा है।
