सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को झटका दिया है। इसने कहा है कि लोक सेवकों के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुक़दमा चलाने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति लेना ज़रूरी है। तेलंगाना के दो अधिकारियों के ख़िलाफ़ ईडी की कार्रवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह फ़ैसला आया है।
ईडी को झटका! अधिकारियों पर मुकदमे के लिए पूर्व मंजूरी ज़रूरी
- देश
- |
- |
- 7 Nov, 2024
ट्रायल कोर्ट के आदेश को तेलंगाना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई तो हाईकोर्ट ने ईडी के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था। हाईकोर्ट के इसी फ़ैसले के ख़िलाफ़ ईडी ने चुनौती देने वाली अपील दायर की।

शीर्ष अदालत ने फ़ैसला दिया है कि सीआरपीसी की धारा 197 (1) की तरह ही पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा दायर अभियोजन की शिकायत (चार्जशीट) का संज्ञान लेने के लिए मंजूरी लेना ट्रायल कोर्ट के लिए अनिवार्य है। जस्टिस ओका और जस्टिस मसीह ने यह फ़ैसला दिया है। अब तक ईडी द्वारा दायर सभी चार्जशीट अभियोजन मंजूरी के बिना हैं और कई मामलों में ट्रायल कोर्ट ने उन चार्जशीटों का संज्ञान लिया है। इस फैसले का अब परिणाम यह होगा कि ईडी की इन कार्रवाइयों को चुनौती दी जाएगी।