गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। गुजरात हाई कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सज़ा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। राहुल को 'मोदी उपनाम' टिप्पणी के लिए सूरत अदालत द्वारा दो साल जेल की सजा सुनाई गई थी।
मोदी सरनेम केस में राहुल की याचिका पर 21 को सुनवाई करेगा SC
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- सत्य ब्यूरो
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- 18 Jul, 2023
मोदी सरनेम टिप्पणी को लेकर मानहानि केस में क्या सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलेगी? जानिए तत्काल सुनवाई के लिए राहुल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा।

राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया। याचिका को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा सुनवाई के लिए निर्धारित की गई थी। सिंघवी ने अनुरोध किया कि अपील को 21 जुलाई या 24 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। शीर्ष अदालत अब राहुल गांधी की याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई करेगी।
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