सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली शराब घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए गए मामलों में मनीष सिसोदिया को नियमित जमानत दे दी। करीब 17 महीने बाद सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि इन मामलों में जमानत मांगने के लिए उन्हें ट्रायल कोर्ट में धकेलना "इंसाफ का मखौल" होगा। अदालत ने जांच एजेंसियों के रवैए की तीखी आलोचना की है।
सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दी, निचली अदालतों और जांच एजेंसियों पर तीखी टिप्पणियां
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- 9 Aug, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने 17 महीने से जेल में बंद आप नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। उनके जेल से बाहर आने की उम्मीद बढ़ गई है। अदालत का शुक्रवार का फैसला उसकी टिप्पणियों के लिए याद रखा जाएगा। जानिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या तीखी टिप्पणियां की हैं। अदालत की टिप्पणियों को जरूर पढ़ेंः
