कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा कि पी. चिदंबरम सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके अलावा वह मीडिया को इंटरव्यू नहीं देंगे और इस केस को लेकर कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं देंगे। कोर्ट ने अपने फ़ैसले में यह भी कहा है कि चिदंबरम को 2 लाख रुपये का निजी मुचलका भरना होगा और वह अदालत की अनुमति के बिना विदेश नहीं जा सकेंगे।
Supreme Court says P Chidambaram should not temper with the evidence and not influence the witnesses. He should also not give press interviews or make make public statements in connection with this case. https://t.co/JTs5nGBpJd
— ANI (@ANI) December 4, 2019
बता दें कि सीबीआई जिस आधार पर चिदंबरम को ज़मानत देने का विरोध करती रही थी, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूर्व वित्त मंत्री के न तो भागने की कोई संभावना है और न ही रत्ती भर इस बात का सबूत है कि उन्होंने किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश की है। 21 अगस्त को चिदंबरम की गिरफ़्तारी के बाद से ही सीबीआई उनकी ज़मानत का इसे ही आधार बनाकर विरोध करती रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को जमानत दे दी थी लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत याचिका को ख़ारिज़ कर दिया था।
चिदंबरम के परिवार ने मीडिया को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि पूर्व वित्त मंत्री के बारे में तमाम ख़बरें झूठी, बग़ैर पड़ताल के और बेबुनियाद आरोपों पर आधारित हैं। परिवार की ओर से जारी की गई चिट्ठी में पूर्व वित्त मंत्री को दानव की तरह पेश करने के लिए सरकार को भी ज़िम्मेदार माना गया था और प्रेस की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए थे।
‘एक पैसा भी नहीं लिया’
सीबीआई के द्वारा गिरफ़्तार किये जाने के बाद चिदंबरम ने सीबीआई की विशेष अदालत के सामने पेश होकर कहा था कि उन्होंने आईएनएक्स मामले में कोई गड़बड़ी नहीं की है। उन्होंने कहा था कि उन्होंने इस पूरे मामले में एक पैसा नहीं लिया है और उन्हें फँसाया जा रहा है। इसके अलावा उनके पास किसी विदेशी बैंक में कोई खाता नहीं है हालाँकि उनके बेटे का विदेशी बैंक में खाता है।
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