सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूरे भारत में उसकी अनुमति के बिना बुलडोजर से तोड़फोड़ पर 1 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। अगर अवैध कब्जा सार्वजनिक सड़कों, जल निकायों, रेलवे लाइनों पर है तो उसे गिराने पर कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह भूमि के नगरपालिका कानूनों के तहत संपत्तियों को कब और कैसे ध्वस्त किया जा सकता है, इस पर निर्देश जारी करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में 1 अक्टूबर तक बुलडोजर न्याय पर रोक लगाई
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- 17 Sep, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में 1 अक्टटूबर तक बुलडोजर न्याय पर रोक लगा दी है। कोर्ट को यह आदेश इसलिए जारी करना पड़ा कि कई गैरभाजपाई राज्यों में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बावजूद बुलडोजर से कार्रवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह भूमि के नगरपालिका, नगर निगम कानूनों के तहत संपत्तियों को कब और कैसे ध्वस्त किया जा सकता है, इस पर निर्देश जारी करेगा।
