सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूरे भारत में उसकी अनुमति के बिना बुलडोजर से तोड़फोड़ पर 1 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। अगर अवैध कब्जा सार्वजनिक सड़कों, जल निकायों, रेलवे लाइनों पर है तो उसे गिराने पर कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह भूमि के नगरपालिका कानूनों के तहत संपत्तियों को कब और कैसे ध्वस्त किया जा सकता है, इस पर निर्देश जारी करेगी।