सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों में चल रही बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने के संबंध में आदेश देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने बुधवार को कहा कि वह अधिकारियों को कार्रवाई से रोकने के लिए कोई सर्वव्यापी आदेश पारित नहीं कर सकती है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की।
बुलडोजर कार्रवाई पर रोक की मांग, SC ने नहीं दिया कोई आदेश
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- 13 Jul, 2022
बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में क्या कहा गया था?

बेंच ने अपनी टिप्पणी में कहा कि कानून का पालन किया जाना चाहिए और इसे लेकर कोई विवाद नहीं है लेकिन क्या हम कोई सर्वव्यापी आदेश पारित कर सकते हैं।
अदालत ने कहा कि अगर वह ऐसा कोई आदेश देगी तो यह क्या अधिकारियों को कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने जैसा नहीं होगा? अदालत मुसलिम संगठनों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।