सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों में चल रही बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने के संबंध में आदेश देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने बुधवार को कहा कि वह अधिकारियों को कार्रवाई से रोकने के लिए कोई सर्वव्यापी आदेश पारित नहीं कर सकती है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की।