क्या पूजा स्थल अधिनियम 1991 (विशेष प्रावधान) में बदलाव होगा। दरअसल, यह सवाल ज्ञानवापी मस्जिद मामले के उठने के बाद सामने आया है। इस मामले में चार महिलाओं ने कोर्ट से मांग की है कि उन्हें पूरे सप्ताह श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की छूट दी जाए। अगर अदालत ने वहां पूजा की अनुमति दी तो 1991 के अधिनियम के औचित्य का क्या होगा।



पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991, में यह व्यवस्था है कि 15 अगस्त 1947 को जिस पूजा स्थल की जो स्थिति थी, उसे बरक़रार रखा जाएगा और अयोध्या के राम मंदिर- बाबरी मसजिद ढाँचा को छोड़ किसी पूजा स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।