सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को कहा है कि मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (सीजेआई) जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, ‘अगर हम इस जुलूस को निकालने की अनुमति देते हैं तो अव्यवस्था फैलेगी और फिर एक समुदाय को कोरोना वायरस के फैलने के लिए निशाना बनाया जाएगा।’
मुहर्रम के जुलूस की इजाजत नहीं, कोरोना फैला तो एक समुदाय को बनाया जाएगा निशाना: कोर्ट
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- 27 Aug, 2020

700 से भी ज्यादा बरस बाद ऐसा होगा जब मुहर्रम पर ताज़िये तो रखे जाएंगे लेकिन इनके साथ जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा।
सुप्रीम कोर्ट शिया धर्मगुरू सैयद कल्बे जव्वाद की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कल्बे जव्वाद ने देश भर में मुहर्रम का जुलूस निकालने के लिए अनुमति देने की मांग की थी। इसमें उन्होंने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को अदालत द्वारा इजाजत देने का हवाला दिया था।