सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को कहा है कि मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (सीजेआई) जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, ‘अगर हम इस जुलूस को निकालने की अनुमति देते हैं तो अव्यवस्था फैलेगी और फिर एक समुदाय को कोरोना वायरस के फैलने के लिए निशाना बनाया जाएगा।’