मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह पुडुचेरी में आधार डिटेल्स का चुनाव प्रचार में दुरुपयोग करने के आरोप की जाँच पूरी कर 30 मार्च तक उसे रिपोर्ट सौंपे। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को इस मामले में 'मुद्दा टालने' को लेकर फटकार लगाई और कहा कि इस मामले को पूरी गंभीरता से देखा जाए।
अदालत ने चुनाव आयोग से पूछा, क्या पुडुचेरी का चुनाव रोक दें?
- देश
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- सत्य ब्यूरो
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- 26 Mar, 2021
मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह पुडुचेरी में आधार डिटेल्स का चुनाव प्रचार में दुरुपयोग करने के आरोप की जाँच पूरी कर 30 मार्च तक उसे रिपोर्ट सौंपे। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को इस मामले में 'मुद्दा टालने' को लेकर फटकार लगाई।

बीजेपी पर आरोप लगाया गया है कि उसने आधार डिटेल्स से वोटरों का फ़ोन नंबर निकाला और उनसे संपर्क किया है।
क्या कहा है अदालत ने?
मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि 'चुनाव आयोग कहे कि साइबर क्राइम डिवीजन इसकी जाँच कर रहा है तो ऐसा मुद्दा टालने वाला रवैया नही चलेगा। जब चुनाव आयोग हर दूसरे मुद्दे पर अपनी वर्चस्वता और सक्रियता दिखाता है तो इस मुद्दे को भी जरूरी गंभीरता दिखाई जाए और तुरंत जाँच की जाए।'