सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को लोकपाल के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट के जज उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कुछ बहुत ही परेशान करने वाली बात है। उसने लोकपाल जस्टिस (रिटायर्ड) ए एम खानविलकर के आदेश पर रोक लगा दी है।