नफरती भाषण यानी हेट स्पीच को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को बड़े पदों पर बैठे लोगों को नसीहत दी। कोर्ट ने कहा कि उन्हें जिम्मेदारी से पेश आना होगा। हाल ही में हेट स्पीच के कई मामले सामने आए थे। इस मामले को सीपीएम की वृंदा करात अदालत तक ले गई थीं।
हेट स्पीचः कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी के जरिए सिर्फ नसीहत दी
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- सत्य ब्यूरो
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- 13 Jun, 2022
2020 में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा पर कथित हेट स्पीच देने का आरोप लगा था। इस मामले को सीपीएम की वृंदा करात अदालत तक ले गई थीं। हाई कोर्ट ने इसमें सोमवार को लंबी चौड़ी नसहीत बड़े पदों पर बैठे लोगों को दी लेकिन उसने वृंदा करात की याचिका खारिज कर दी। वृंदा करात ने मांग की थी कि इन दोनों पर पुलिस केस चलाया जाए।

अदालत ने कहा अभद्र भाषा एक टारगेटेड समुदाय के खिलाफ हमलों का शुरुआती प्वाइंट है जो भेदभाव से लेकर बहिष्कार, डिपोर्ट करने और यहां तक कि नरसंहार तक जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उच्च पदों पर बैठे लोगों को नसीहत देते हुए कहा कि जो लोग जनता के नेता हैं और उच्च पदों पर हैं, उन्हें पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए।
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