पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को शंभू बॉर्डर पर सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ डेरा डाले प्रदर्शनकारी किसानों को फटकार लगाई और कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों का इस्तेमाल राजमार्गों पर नहीं किया जा सकता है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस लपीता बनर्जी की पीठ ने इतनी बड़ी संख्या में किसानों को एकत्र होने की अनुमति देने के लिए पंजाब सरकार से भी सवाल किया।
किसान आंदोलनः हाईकोर्ट का क्या रुख है, एसकेएम का स्टैंड, गांवों में कैसी तैयारियां
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- 20 Feb, 2024
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को शंभू बॉर्डर पर किसानों के जमा होने पर सवाल पूछा, फिर कहा कि हाइवे ट्रैक्टर मार्च क्यों। किसानों के प्रमुख संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि वो बुधवार से शुरू हो रहे दिल्ली मार्च में शामिल नहीं है। दूसरी तरफ पंजाब के गांवों में दिल्ली मार्च की तैयारियां जोरशोर से जारी हैं। हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने फिर से पोजीशन ले ली है।
