पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को शंभू बॉर्डर पर सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ डेरा डाले प्रदर्शनकारी किसानों को फटकार लगाई और कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों का इस्तेमाल राजमार्गों पर नहीं किया जा सकता है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस लपीता बनर्जी की पीठ ने इतनी बड़ी संख्या में किसानों को एकत्र होने की अनुमति देने के लिए पंजाब सरकार से भी सवाल किया।