सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 11 फरवरी को केंद्रीय चुनाव आयोग या ईसीआई से पूछा कि मतदान खत्म होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure=SOP ) क्या है। भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने ईसीआई से साफ शब्दों में कहा, फिलहाल, ईवीएम से कोई डेटा न हटाएं और न ही कोई डेटा दोबारा लोड करें। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर वोटों की गिनती खत्म होने के बाद भी मशीनों से डेटा नहीं हटाने की मांग की गई थी।
EVM विवादः सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश- कोई डेटा न हटायें
- देश
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- सत्य ब्यूरो
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- 11 Feb, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 11 फरवरी को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को निर्देश दिया कि ईवीएम से डेटा न हटाया जाये। उसने चुनाव आयोग को कई और भी निर्देश दिये।

लाइव लॉ के मुताबिक अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग को चुनाव के बाद ईवीएम मेमोरी और माइक्रोकंट्रोलर को खत्म करने या जलाने की प्रक्रिया के बारे में कोर्ट को जानकारी देनी होगी। चीफ जस्टिस ने कहा, "यह प्रतिकूल नहीं है।" उन्होंने कहा, "अगर हारने वाला उम्मीदवार स्पष्टीकरण चाहता है तो इंजीनियर स्पष्टीकरण दे सकता है कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है।"