सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 11 फरवरी को केंद्रीय चुनाव आयोग या ईसीआई से पूछा कि मतदान खत्म होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure=SOP ) क्या है। भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने ईसीआई से साफ शब्दों में कहा, फिलहाल, ईवीएम से कोई डेटा न हटाएं और न ही कोई डेटा दोबारा लोड करें। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर वोटों की गिनती खत्म होने के बाद भी मशीनों से डेटा नहीं हटाने की मांग की गई थी।