सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जांच एजेंसी ईडी के खिलाफ दायर सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के सभी कड़े प्रावधानों जिसमें जांच करना, तलाशी लेना, संपत्तियों की कुर्की करना, गिरफ्तार करना और जमानत आदि के प्रावधान हैं, इन्हें बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अगुवाई वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हुई तमाम सुनवाइयों के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।