सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जांच एजेंसी ईडी के खिलाफ दायर सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के सभी कड़े प्रावधानों जिसमें जांच करना, तलाशी लेना, संपत्तियों की कुर्की करना, गिरफ्तार करना और जमानत आदि के प्रावधान हैं, इन्हें बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अगुवाई वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हुई तमाम सुनवाइयों के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में ईडी के द्वारा गिरफ्तारी 'मनमानी' नहीं: SC
- देश
- |
- |
- 27 Jul, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जांच एजेंसी ईडी के खिलाफ दायर सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कुछ और कहा?

इन मामलों में ईडी के अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि बिना सुबूत के या सूचना दिए बिना, किसी को भी गिरफ्तार करने की जो ताकत ईडी के पास है वह पूरी तरह असंवैधानिक है।
इस मामले में कांग्रेस नेता और सांसद कार्ति चिदंबरम, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सहित कई अन्य लोगों ने याचिकाएं दायर की थी।