कर्नाटक सरकार ने शनिवार को राज्य के सभी कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू कर दिया। उस ड्रेस कोड के अलावा कोई और कुछ पहनकर नहीं आ सकता। एक तरह से राज्य सरकार ने हिजाब और भगवा स्कार्फ पर बैन लगा दिया है। शनिवार को हिजाब वाली छात्राओं ने राज्य में कई जगह प्रदर्शन किया। हिजाब के विरोध में दक्षिणपंथी संगठनों के उकसावे पर कई कॉलेजों में छात्र-छात्राएं भगवा स्कार्फ डालकर आए, लेकिन उन्हें कॉलेज गेट पर रोक दिया गया।


कर्नाटक सरकार ने शनिवार को एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि छात्राओं को कॉलेज विकास समितियों द्वारा तय वर्दी / ड्रेस कोड का पालन करना होगा। राज्य सरकार ने कर्नाटक शिक्षा अधिनियम-1983 के 133 (2) को लागू किया है, जिसमें कहा गया है कि एक समान कपड़ा पहना जाना चाहिए। आदेश में कहा गया है कि निजी स्कूल प्रशासन अपनी पसंद की यूनिफॉर्म चुन सकता है।