भारत में कोरोना संक्रमण के शुरुआती दिनों में जिस इसलामिक दीनी संगठन तब्लीग़ी जमात को लेकर खूब शोर मचा, उसे लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने शनिवार को बेहद अहम टिप्पणी की है। हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने कहा है कि तब्लीग़ी जमात के कार्यक्रम में शामिल विदेश से आए लोगों को बलि का बकरा बनाया गया। अदालत ने इसे लेकर मीडिया के द्वारा किए गए प्रोपेगेंडा की भी आलोचना की और विदेश से आए जमातियों पर दर्ज एफ़आईआर को भी रद्द कर दिया।