भारत में कोरोना संक्रमण के शुरुआती दिनों में जिस इसलामिक दीनी संगठन तब्लीग़ी जमात को लेकर खूब शोर मचा, उसे लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने शनिवार को बेहद अहम टिप्पणी की है। हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने कहा है कि तब्लीग़ी जमात के कार्यक्रम में शामिल विदेश से आए लोगों को बलि का बकरा बनाया गया। अदालत ने इसे लेकर मीडिया के द्वारा किए गए प्रोपेगेंडा की भी आलोचना की और विदेश से आए जमातियों पर दर्ज एफ़आईआर को भी रद्द कर दिया।
तब्लीग़ी जमात से जुड़े विदेशियों को बलि का बकरा बनाया, मीडिया में चला प्रोपेगेंडा: कोर्ट
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- सत्य ब्यूरो
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- 22 Aug, 2020
भारत में कोरोना संक्रमण के शुरुआती दिनों में जिस इसलामिक दीनी संगठन तब्लीग़ी जमात को लेकर खूब शोर मचा, उसे लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेहद अहम टिप्पणी की है।

जस्टिस टीवी नलवडे और जस्टिस एमजी सेवलिकर की बेंच ने घाना, तंजानिया, इंडोनेशिया, बेनिन और कुछ और देशों के तब्लीग़ी जमात से जुड़े लोगों की याचिकाओं को सुना। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे भारत वैध वीजा पर आए थे। जब वे एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनकी स्क्रीनिंग की गई, कोरोना टेस्ट किया गया और नेगेटिव आने पर ही उन्हें एयरपोर्ट से जाने दिया गया।
- Tablighi Jamaat