पहले से ही सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करने के लिए अवमानना मामले का सामना कर रहे कुनाल कामरा पर एक और अवमानना केस चलाने की मंजूरी दी गई है। कुनाल कामरा ने सीजेआई एस ए बोबडे के ख़िलाफ़ ताज़ा ट्वीट 18 नवंबर को किया था। इस पर इलाहाबाद के एक वकील अनुज सिंह ने अवमानना केस चलाने के लिए एटॉर्नी जनरल से अनुमति माँगी थी।
अवमानना केस के लिए अनुमति माँगे जाने पर एटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने सहमति देते हुए लिखा कि वह ट्वीट 'पूरी तरह अश्लील और घृणित' था। उन्होंने कहा कि ट्वीट से जानबूझकर सीजेआई का अपमान किया गया है और उस सुप्रीम कोर्ट का भी जिसका वह नेतृत्व करते हैं।
एटॉर्नी जनरल ने आगे कहा, 'मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह (ट्वीट) भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को कम करने के साथ-साथ इस विश्वास को भी डिगाएगा जो न्याय मांगने वाली जनता का सर्वोच्च न्यायालय की संस्था में है…। इस वजह से सहमति प्रदान करता हूँ।'
अर्णब गोस्वामी को ज़मानत देते हुए कोर्ट ने इस बात पर निराशा जताई थी कि हाई कोर्ट किसी नागरिक की व्यक्तिगत आज़ादी की सुरक्षा के लिए अपने न्यायिक अधिकारों का प्रयोग करने में असफल रहा। इसने कहा कि अगर यह अदालत आज इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है तो यह विनाश के रास्ते पर ले जाने वाला होगा।
अर्णब गोस्वामी की ज़मानत मामले में कुनाल कामरा ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए थे। क़ानून के एक छात्र और दो वकीलों ने अवमानना का केस चलाने के लिए मंजूरी माँगी थी। 24 घंटे के अंदर ही एटॉर्नी जनरल ने अनुमति दे दी थी।
एटॉर्नी जनरल द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद कुनाल कामरा ने इस मामले में अपनी सफ़ाई दी और कहा था कि वह न तो वकील करेंगे और न ही माफ़ी माँगेंगे, जुर्माना भरेंगे। उन्होंने जजों और केके वेणुगोपाल को संबोधित एक ख़त लिखा है और उसे ट्वीट किया है।
No lawyers, No apology, No fine, No waste of space 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/B1U7dkVB1W
— Kunal Kamra (@kunalkamra88) November 13, 2020
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