बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के ख़िलाफ़ बिहार की मुज़फ्फरपुर अदालत में मुक़दमा दर्ज किया गया है। मिश्रा पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में मुक़दमा दर्ज किया गया है। मिश्रा पर आरोप है कि उनके भाषण के बाद दिल्ली में दंगे भड़के। दिल्ली के दंगों में मरने वालों और घायलों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। चीफ़ ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार ने मामले में सुनवाई के लिये 12 मार्च की तारीख़ तय की है।
अदालत में याचिका दायर करने वाले एम. राजू नैय्यर ने कहा है कि बीजेपी नेता मिश्रा ने जाफ़राबाद इलाक़े में 23 फ़रवरी को भड़काऊ भाषण दिया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि मिश्रा ने अपने भाषण में कहा था कि पुलिस नागरिकता क़ानून के विरोध में धरना दे रही महिलाओं से सड़क को खाली नहीं करा पाती है तो वह अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरेंगे। नैय्यर मुज़फ्फरपुर के रहने वाले हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं।
मिश्रा के ख़िलाफ़ देशद्रोह, हत्या, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आपराधिक साज़िश समेत अन्य धाराओं में शिकायत दर्ज कराई गई है। कपिल मिश्रा इस बार बीजेपी के टिकट पर दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़े थे लेकिन हार गये थे। जाफ़राबाद इलाक़े में नागरिकता क़ानून के विरोध में धरना दे रही महिलाओं के विरोध में मिश्रा अपने समर्थकों के साथ मौजपुर इलाक़े में इकट्ठा हुए थे और उन्होंने जुलूस निकाला था। इसके बाद इस क़ानून के विरोधियों और समर्थकों में पत्थरबाज़ी हुई थी और हालात बिगड़ गये थे।
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