सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ग़ैरक़ानूनी धर्मांतरण क़ानूनों की वैधता की जाँच करेगा। कोर्ट ने इस पर दोनों राज्यों की सरकारों को नोटिस जारी किया है।
उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 को नवंबर के आख़िरी सप्ताह में राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। लेकिन धर्मांतरण विरोधी इस क़ानून में लव जिहाद शब्द का प्रयोग भी नहीं हुआ है।
लव जिहाद पर जारी विवाद के बीच योगी सरकार जबरन धर्मांतरण पर अध्यादेश ले ही आई। योगी सरकार का कहना है कि वह जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाना चाहती है। गुरुवार शाम को यूपी सरकार ने इस अध्यादेश को पास कर दिया।