एक याचिका के जरिए ताजमहल के 22 बंद कमरों को खोलने की मांग की गई थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को इस मामले पर याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि वो अपनी याचिका तक सीमित रहें। इसमें फैक्ट फाइंडिंग या किसी जांच आदि की मांग न करें। याचिकाकर्ता को इतिहास पढ़ना चाहिए, इस पर शोध करना चाहिए। अदालत ने बाद में याचिका खारिज कर दी।