असम सरकार ने शुक्रवार देर रात बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म कर दिया है। शुक्रवार देर रात हुई मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है।
अंतरधार्मिक शादी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह का नोटिस प्रकाशित करना अनिवार्य नहीं होगा। यह शादी करने वाले युवक-युवती की पसंद पर निर्भर करेगा।